Audio Viral: देवाल ब्लाक प्रमुख पर सीएम कार्यक्रम के नाम पर वसूली का आरोप! मुकदमा दर्ज


देवाल ( चमोली)। बीते कुछ दिनों से चमोली की राजनीति में सनसनी मचा रहे वायरल ऑडियो का मामला आखिरकार चमोली पुलिस तक पहुँच गया है। इस मामले में एक कंस्ट्रक्शन कम्पनी के मैनेजर ने देवाल के ब्लॉक् प्रमुख के खिलाफ अवैध वसूली तथा मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। ब्लॉक प्रमुख भाजपा के वरिष्ठ नेता हैँ और प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री के करीबी माने जाते है।

देखिये : वायरल ऑडियो…

वसूली के आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार देवाल के ब्लाक प्रमुख दर्शन दानू पर थराली थाने में एक और मुकदमा दर्ज हो गया हैं। ताजा मुकदमा ब्रिज एंड रूफ कंट्रकशन कम्पनी के डिप्टी कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने देवाल ब्लाक के अंतर्गत खेता -तोरती मोटर सड़क पर बन रहे मोटर पुल पर कंपनी के जेसीबी आपरेटर के साथ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी सहित अन्य मामलों में दर्ज किया हैं।

थाना पुलिस थराली से मिली जानकारी के अनुसार देवाल के खेता -मानमती मे पुल निर्माण का कार्य कर रही ब्रिज एंड रूफ कम्पनी के डिप्टी मैनेजर राजेश कुमार ने रविवार को एक तहरीर दी है।

जिसमें दर्शन दानू पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कथित वीआईपी प्रोग्राम के नाम पर इसी वर्ष मार्च में डेढ़ लाख रुपये मांगने का लगाया आरोप उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा धनराशि नही दिए जाने के बाद प्रमुख ने जेसीबी मशीन जलाने की धमकी दी गई।

डिप्टी मैनेजर राजेश कुमार ने लगाए आरोप

ब्रज एंड रूफ कम्पनी के डिप्टी मैनेजर राजेश कुमार ने आरोप लगाया कि 26 जून को प्रमुख खेता गांव के किमी 2 में बन रहे पुल के निर्माण स्थल पर कुछ साथियों के साथ पहुंचे और वहां पर कंपनी के कर्मियों के साथ गाली-गलौच, अभद्रता और धक्का-मुक्की करने लगें जिससे जेसीबी आपरेटर जगमोहन सिंह चोटिल हो गया।

जिससे उसके दाहिने पैर गंभीरता चोटे आई हैं। जिसका कोटेश्वर अस्पताल रूद्रप्रयाग में इलाज किया गया। तहरीर में कहा गया हैं कि जबं कंपनी के कंस्ट्रक्शन मैनेजर 6 जुलाई को खेता साइट पर पहुंचे तो निर्माण कार्य में लगे लोगों ने इस मामले की उनको जानकारी दी।

जिस पर सरकारी कंपनी होने के नाते प्रमुख देवाल के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए यह तहरीर रविवार को दी जा रही है।

तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज

इस संबंध में पूछे जाने पर थराली थाने के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र रावत ने बताया कि प्रमुख देवाल के खिलाफ मुकदमा संख्या 21/23 में आईपीसी की धारा 353, 186, 387, 323, 504 एवं 506 मे मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई हैं।


By शैलेन्द्र सिंह रावत

पहाड़ी खबरनामा न्यूज पोर्टल के सम्पादक शैलेन्द्र सिंह रावत है, जो कि बीते 13 सालों से पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, शैलेन्द्र सिंह रावत ने ईटीवी, न्यूज18 व जैन टीवी में कई वर्षो तक एक पत्रकार के रूप में अपनी सेवाऐं दी, वर्ष 2018 में उनके द्वारा पहाड़ी खबरनामा न्यूज पोर्टल की नीव रखी गयी, जो कि न्यूज पोर्टल के साथ ही Facebook, YouTube, Twitter और Instagram जैसे अन्य डीजीटल प्लेटफार्म पर भी पहाड़ी खबरनामा के नाम से ही उपलब्ध हैं।

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